SIR Draft Voter List: नई दिल्ली/मुंबई: दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। घर-घर सत्यापन के दौरान फॉर्म जमा नहीं होने, मतदाताओं के नहीं मिलने, स्थान बदलने, मृत्यु, डुप्लीकेट प्रविष्टि और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इन नामों का बाहर होना अंतिम फैसला नहीं है। संबंधित मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।
दिल्ली में 47.56 लाख मतदाताओं के नाम नहीं
दिल्ली में कुल करीब 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। SIR के बाद जारी ड्राफ्ट रोल में करीब 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं। वहीं, करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो पाया है। नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का वोटिंग अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम दोबारा शामिल कराने का दावा कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाता प्रभावित
महाराष्ट्र में SIR के दौरान करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट नहीं हो सके। इनमें अनुपस्थित या घर पर नहीं मिले मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग, मृतक, डुप्लीकेट या अन्य श्रेणियों के मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि 2.07 करोड़ का आंकड़ा स्थायी रूप से वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र में संशोधित कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त को जारी हुआ है। दावे और आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहले आधिकारिक चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और विवरण जांचें। इसके बाद पात्र मतदाता नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 के जरिए दावा कर सकते हैं। इसके साथ जरूरी घोषणा और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। दिल्ली में भी नाम छूटने वाले पात्र मतदाताओं के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा दाखिल करने की सुविधा दी गई है।
फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का इस्तेमाल कब
फॉर्म 6: वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए।
फॉर्म 7: किसी अयोग्य या गलत तरीके से दर्ज नाम के खिलाफ आपत्ति के लिए।
फॉर्म 8: नाम, पता या मतदाता सूची की अन्य जानकारी में सुधार के लिए।
इसलिए अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है या विवरण में गलती है, तो तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
कहां चेक करें अपना नाम
महाराष्ट्र के मतदाता Chief Electoral Officer Maharashtra की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR से जुड़ी जानकारी और मतदाता सेवाएं देख सकते हैं। दिल्ली के मतदाता भी अपने Chief Electoral Officer, Delhi के आधिकारिक पोर्टल पर ड्राफ्ट रोल और संबंधित जानकारी जांच सकते हैं। मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराकर नाम और विवरण को सही कराने का मौका मौजूद है।
ये भी पढ़ें: https://newsindia24x7.tv/greater-noida-sleeper-bus-16-year-old-student-gangrape-driver-conductor-arrested/

