Hemant soren news: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला ED द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जारी समन की कथित अनदेखी से जुड़ा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। फिलहाल इस फैसले से सोरेन को कानूनी राहत मिल गई है।
ED ने रांची के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह कहते हुए आपराधिक शिकायत दायर की कि हेमंत सोरेन ने समन का पालन नहीं किया। अदालत ने इस शिकायत पर कार्रवाई की अनुमति दे दी। इसके बाद सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने दलील दी कि सात बार समन भेजे जाने के बावजूद सोरेन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वहीं सोरेन के वकील ने कहा कि वे तीन बार एजेंसी के सामने उपस्थित हुए थे और उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।
आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद CJI ने ED को मौखिक रूप से कहा, "कल हमने अखबार में पढ़ा कि आपने (ED) बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा लगाएं। आपको कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे।" न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा कि प्रभावी अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करें। ये आतंकवाद विरोधी मुकदमे हैं। उद्देश्य पूरा हो चुका है।
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