Tamil Nadu: तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में गो-हत्या पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर कर उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें अगस्त 1976 के सरकारी आदेश को लागू करते हुए पूरे राज्य में गो-हत्या पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।
मद्रास हाई कोर्ट का फैसला 1976 के उस सरकारी आदेश पर आधारित था, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। इस मामले में राज्य सरकार के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में 'हिंदू मक्कल काची' के युवा विंग के सचिव के. सूर्या उर्फ के. सूर्या प्रशांत को प्रतिवादी बनाया गया है, जिन्होंने मूल रिट याचिका दायर की थी। पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत अन्य अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।
के. सूर्या की ओर से अधिवक्ता पी.वी. योगेश्वरन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। 27 मई को जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की खंडपीठ ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया था कि बकरीद की पूर्व संध्या (28 मई 2026) सहित किसी भी दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न होने दी जाए।
फैसले में जस्टिस स्वामीनाथन ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य का दायित्व है कि वह गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू व बोझा ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने संविधान सभा की बहस का उल्लेख करते हुए गाय को भारतीय सभ्यता से जुड़ा पूजनीय पशु भी बताया।
ये भी पढ़े: रिटायरमेंट के दिन IAS अधिकारी गिरफ्तार, हरियाणा के ₹169 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में CBI की कार्रवाई
IIT Bombay Student Death: IIT बॉम्बे के 20 वर्षीय BTech छात्र के माता-पिता ने मुंबई…
Rahul Gandhi Vote Chori Allegation: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मुख्य…
AI E-Waste: दुनिया में AI का इस्तेमाल बढ़ने के साथ डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग मशीनों…
Meerut: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण से प्रभावित करीब 650 व्यापारियों को…
ECINet Voter Deletion Rollback: चुनाव आयोग ने India Today को बताया कि ECINet सिस्टम में…
CJP Gyanesh Kumar Resignation Demand: नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर Cockroach Janta Party (CJP)…