Waqf (Amendment) Act
Waqf (Amendment) Act : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश सुनाया। अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है।
अदालत ने धारा 3(1)(आर) के उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसके तहत केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि इस अनुपालन का सत्यापन कैसे होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्ति की जांच से जुड़े प्रावधानों पर भी आंशिक रोक लगाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि—
कोर्ट ने कहा कि 22 सदस्यीय केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य और 11 सदस्यीय राज्य वक्फ बोर्डों में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
अदालत ने धारा-23 (सीईओ की पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति) पर रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी निर्देश अंतरिम प्रकृति के हैं और संशोधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर अंतिम बहस या निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे।
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