यूपी सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त क्रेडिट देने की तैयारी कर रही है।
UP Women Entrepreneur Credit Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई पहल की तैयारी कर रही है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी करीब 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त क्रेडिट देने की योजना है।
इस रकम का इस्तेमाल महिलाएं नया कारोबार शुरू करने में कर सकेंगी। वहीं, पहले से चल रहे छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। योजना के तहत महिलाओं को क्रेडिट कार्ड देने की भी तैयारी है।
सरकार की योजना में 1 लाख रुपये की पूरी रकम एक बार में देने का प्रावधान नहीं है। इसे तीन अलग-अलग चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा।
पहले चरण में 20 हजार रुपये का क्रेडिट मिलेगा। इसे समय पर चुकाने के बाद अगली सीमा बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण में 30 हजार रुपये मिलेंगे।
दूसरी किस्त का भुगतान भी समय पर करने पर तीसरे चरण का रास्ता खुलेगा। इसमें 50 हजार रुपये तक का क्रेडिट दिया जाएगा।
इस तरह तीनों चरणों में कुल क्रेडिट सीमा 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
योजना की सबसे बड़ी खासियत ब्याजमुक्त क्रेडिट है। पात्र महिलाओं को दिए जाने वाले इस क्रेडिट पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।
हालांकि, अगली किस्त पाने के लिए पिछली रकम का समय पर भुगतान करना जरूरी होगा। यानी महिलाओं को पहले मिले क्रेडिट का सही तरीके से इस्तेमाल और समय पर भुगतान करना होगा।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी है। इसमें डिजिटल सुविधाएं भी शामिल किए जाने की बात कही गई है।
इसका उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है। महिलाओं को कारोबार के लिए जरूरत पड़ने पर बार-बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए डिजिटल माध्यम से क्रेडिट उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बैंकों की ओर से योजना का ड्राफ्ट तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी जारी है।
मिलने वाली रकम का इस्तेमाल महिलाएं अपने कारोबार से जुड़े कामों में कर सकती हैं। इसके जरिए छोटा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।
इसके अलावा पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाने में भी पैसा लगाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य SHG से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार में भी योजना चल रही है। इसका नाम मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसमें 5 लाख रुपये तक की राशि अनुदान के तौर पर दी जाती है।
बाकी 5 लाख रुपये तक की राशि पर 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। हालांकि, बिहार की योजना में भी पात्रता और दूसरी शर्तें लागू होती हैं।
यूपी में प्रस्तावित योजना का फोकस स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कारोबार के लिए आसान वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। अब योजना के अंतिम नियम और पात्रता की तस्वीर स्पष्ट होने का इंतजार है।
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