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Bihar News: चुनावी सरगर्मी के बीच कोर्ट में पेश हुए ओवैसी के भाई, जानिए क्या हैं आरोप?

Bihar News: किशनगंज जिले में AIMIM के विधायक और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार के दिन किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पहुंचे, जहां उनकी पेशी हुई। अकबरुद्दीन पर पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, ये मामला 4 अक्टूबर 2015 का है, जहां एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया था।  

अकबरुद्दीन ओवैसी की कोर्ट में पेशी

बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की चिंता बढ़ गई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के भाई और AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट में पेश होना पड़ा है, मामला 2015 में दिए भड़काऊ भाषण का है। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में बयान दर्ज कराने के लिए किशनगंज कोर्ट में पेश हुए है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि उन्होंने एक चुनावी सभा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़ा।  

जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की चुनाव प्रक्रिया के बीच अपनी पेशी की, और धारा 313 CrPC के तहत अपना बयान दिया, जिसके बाद वह बिना कोई टिप्पणी और बयान दिए वो किए कोर्ट से निकल गए।

भड़काऊ भाषण देने का आरोप

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन  के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए, बता दें कि उन्होंने एसीजीएम फर्स्ट सुश्री शारदा की अदालत में साल 2015 में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में अपना बयान दर्ज कराया है। अकबरुद्दीन ओवैसी का मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार के चुनाव की लहर काफी तेज चल रही है, और पार्टी बिहार में थड़ फ्रंट बनाकर चुनाव में उतरना चाहती है।

AIMIM के नेता हो या कार्यकर्ता हो कोई बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकप पूरी तरह से सक्रिय है और इस बीच पार्टी के नेता का कोर्ट जाना काफी परेशानीजनक हो सकता है।

2015 में हुई थी FIR

4 अक्टूबर 2015 को ये पूरा मामल हुआ है, दरअसल कोचाधामन प्रखंड के सोनथा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था। जहां अकबरुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे, आरोप है कि इस जनसभा में  अकबरुद्दीन ओवैसी ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। जिसके बाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी (BDO) ने कोचाधामन थाना में उनके खिलाफ (FIR) दर्ज कराई थी।

ये भी पढ़ें: JDU Candidate List : जदयू ने जारी की दूसरी उम्मीदवारों की सूची, 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे

AIMIM के विधायक इस मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। लेकिन गुरुवार के दिन अदालत में पेशी के दौरान, उनके वकील कुमार कर्ण ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दी कि GR 1680/2015 केस के तहत ओवैसी ने अदालत के समक्ष भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। इस धारा के तहत अभियुक्त को उन साक्ष्यों के बारे में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है जो उसके खिलाफ पेश किए गए हैं।

Sapna Yadav

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