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बिजनौर में पालतू गाय के कथित कटान का मामला, 7 गिरफ्तार; अवशेष-औजार बरामद

Bijnor: बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के सदाफल गांव में पालतू गाय के कथित कटान के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि फरियाद पुत्र इमामी अपनी पालतू गाय को चोरी-छिपे जंगल ले गया और छह अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर उसका कटान किया। आरोप है कि इसके बाद मांस को करीब 1-2 किलो के छोटे पैकेट में भरकर गांव और आसपास के इलाकों में बेचा गया।

पुलिस के मुताबिक, फरियाद ने गांव में यह बात बताई थी कि वह गाय को जंगल में छोड़ आया है और अब उसे नहीं पालना चाहता। इससे यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि गाय छुट्टा पशु हो गई है। बाद में जंगल में गाय के पहुंचने और उसके अवशेष मिलने से मामला संदिग्ध हुआ।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस

पुलिस को 10 सितंबर 2026 को मोहित जोशी पुत्र करनवीर सिंह, निवासी मोहल्ला जोशियान, स्योहारा की तहरीर मिली। इसमें सदाफल के जंगल में गाय काटकर अवशेष छोड़ने की शिकायत की गई। इसके आधार पर स्योहारा थाने में मु0अ0सं0 350/2026 दर्ज किया गया और गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मुकदमा कायम हुआ। 10 सितंबर को पुलिस ने जंगल से गौवंशीय अवशेष बरामद किए। इन्हें FSL भेजा गया है, जहां वैज्ञानिक जांच से अवशेषों से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होगी।

सातों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की विवेचना में फरियाद के अलावा शराफत, छोटू उर्फ सुहैल, बाबू, नन्हे उर्फ इस्लामुद्दीन, अशरफ उर्फ चुन्नू और एहसान की कथित संलिप्तता सामने आई। पुलिस का आरोप है कि सभी ने जंगल में कटान किया और मांस वहां से ले गए। हालांकि, बिक्री से जुड़ी जानकारी की विस्तृत पुष्टि विवेचना और बरामदगी के साक्ष्यों से होनी है। 11 सितंबर को सभी सातों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान फरियाद पुत्र इमामी, शराफत पुत्र मुश्तकीम, छोटू उर्फ सुहैल पुत्र राजू, बाबू पुत्र कलवा, नन्हे उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुश्तकीम, अशरफ उर्फ चुन्नू पुत्र अकबर और एहसान पुत्र गामा के रूप में हुई है। सभी सदाफल गांव के निवासी हैं।

कुल्हाड़ी, चापड़ और चाकू बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से एक कुल्हाड़ी, एक चापड़, तीन छुरियां, लकड़ी का एक गट्टा और रस्सी के दो टुकड़े बरामद हुए हैं। इन सामानों को जांच में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, फरियाद का पहले भी आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ 2022 में स्योहारा थाने में धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 2026 का यह उसके खिलाफ दूसरा मामला है।

इन पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक उमेश चंद, नरेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल सरित सिंह और मनोज कुमार तथा कांस्टेबल अमित कुमार, परीक्षित लांबा और कपिल कुमार शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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