Vande Bharat Express : दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई है.पीड़ित का आरोप है कि यह हमला झांसी के बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा के इशारे पर हुआ.पीड़ित ने कहा कि जब गाड़ी झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो आधा दर्जन से अधिक लोगों ने ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में सवार हो गए और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की.
जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की ई-2 एग्जीक्यूटिव क्लास में राज प्रकाश यात्रा कर रहे थे. झांसी के बबीना से विधायक राजीव सिंह पारीछा भी अपने परिवार के साथ उसी कोच में यात्रा कर रहे थे.उनकी सीट नंबर 8 थी, उनकी पत्नी कमली सिंह सीट नंबर 50 और बेटा श्रेयांश सिंह सीट नंबर 51 पर थे. राजीव सिंह पारीछा सीट एक्सचेंज करना चाहते थे,लेकिन जब राज प्रकाश ने मना किया तो विवाद बढ़ गया और जब झांसी स्टेशन पहुंची तो करीब आधा दर्जन लोग कोच में दाखिल हुए और सीट नंबर 49 पर बैठे राज प्रकाश के साथ मारपीट की. इस हमले में राज प्रकाश के नाक, मुंह और कान से खून बहने लगा.
वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी और रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.पन्ना जिले के पूर्व पवई विधायक मुकेश नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म'एक्स' पर लिखा कि वंदे भारत ट्रेन में यात्री ने सीट एक्सचेंज करने से इनकार किया तो बबीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थकों ने उनको पीट दिया.उनके नाक से खून निकल आया.तो ये है सुशासन की असलियत.
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने भी घटना की निंदा करते हुए लिखा कि वंदे भारत ट्रेन में पूरे कोच के सामने एक व्यक्ति को 7-8 बाहरी लोगों ने पीटा. खून बहता रहा और पुलिस मौन रही.यदि वंदे भारत जैसी ट्रेन में यह हो सकता है तो आम यात्रियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है?
अब इस पूरे मामले में विधायक राजीव सिंह पारीछा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने झांसी जीआरपी में मामले की लिखित शिकायत दी है. उनकी शिकायत के अनुसार, कोच की सीट नंबर 49 और 52 पर बैठे दो यात्री आपत्तिजनक स्थिति में अत्यधिक पैर फैलाकर बैठे थे, जिससे उनकी पत्नी और बेटे को असुविधा हो रही थी.विधायक के अनुसार उन्होंने यात्रियों से विनम्रता से बैठने का अनुरोध किया, लेकिन वे उल्टे अभद्र भाषा में बात करने लगे. इसी दौरान झांसी स्टेशन पर उनके कुछ साथी पहुंचे और विवाद बढ़ गया.
झांसी जीआरपी ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि इस घटना को लेकर जीआरपी,आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने मौखिक रूप से घटना की पुष्टि तो की है लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.
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