Supreme Court
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इशारा किया कि दिवाली जैसे त्योहारों पर कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है।
दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सुझाव दिया कि:
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई (CJI) ने पूछा कि 2018 में पटाखों पर बैन के बाद से क्या वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार आया?
इस पर तुषार मेहता ने बताया कि AQI में खास सुधार नहीं हुआ, सिर्फ कोविड के समय हवा थोड़ी साफ हुई थी। कई वकीलों ने कहा कि पराली जलाने और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी बड़ा कारण है, सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं।
त्योहारों पर बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए – तुषार मेहता
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने मजाकिया अंदाज में कहा: “बच्चों को पटाखे जलाने ले जाने में माता-पिता को एक घंटा लग जाता है। त्योहार पर थोड़ी छूट मिलनी चाहिए।”
पटाखा निर्माताओं के वकील ने कहा:
पटाखा विक्रेताओं के वकीलों ने कहा:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जल्द ही यह तय होगा कि दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी या नहीं।
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जिनमें कम प्रदूषण फैलता है और आवाज भी थोड़ी कम होती है। इन्हें खास वैज्ञानिक विधियों से बनाया जाता है और इन पर NEERI और PESO की मुहर होनी जरूरी होती है।
ये भी पढ़े : ट्रंप नहीं, वेनेजुएला की ‘आयरन लेडी’ ने मारी बाज़ी, मारिया कोरिना माचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार
Trump Xi Meet: अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप…
UAE Company iPhone Gift: ऑफिस में बॉस की मीटिंग का नाम सुनकर आमतौर पर कर्मचारी…
Seema Khanna Election Commission: भारतीय चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट और डिजिटल सिस्टम को लेकर…
Mushtaq Khan Death: बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की…
Bawal Sector 3 Fire News: रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार देर रात अचानक…
India 10m Air Pistol Gold Medal: शुक्रवार को एशियाई खेलों में भारत ने शूटिंग के…