31th March Financial Year Deadline
31th March Financial Year Deadline: वित्तीय वर्ष 2025–26 का अंत नजदीक है और 31 मार्च 2026 आखिरी तारीख के रूप में कई जरूरी वित्तीय फैसलों की डेडलाइन लेकर आ रहा है। अगर आपने समय रहते कुछ अहम काम पूरे नहीं किए, तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है और कई लाभ भी हाथ से निकल सकते हैं। यहां जानिए वो 5 जरूरी काम, जिन्हें 31 मार्च से पहले निपटाना बेहद जरूरी है-
अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है, तो उसका प्रमाण (Proof) अपने नियोक्ता को देना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपकी आय को टैक्सेबल मान लिया जाएगा और ज्यादा टैक्स कट सकता है।
धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट मिलती है।
परिवार के लिए: ₹25,000 तक
सीनियर सिटीजन के लिए: ₹50,000 तक
माता-पिता के लिए: ₹75,000 तक
लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब प्रीमियम 31 मार्च से पहले जमा किया जाए।
अगर आपने पहले भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी है या कुछ छूट गया है, तो अभी सुधार कर सकते हैं। ITR-U के जरिए पुराने रिटर्न को अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने के लिए:
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)
सुकन्या समृद्धि योजना
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम)
इन योजनाओं में 31 मार्च से पहले निवेश करने पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। ध्यान रखें कि आप उसी वित्तीय वर्ष में चुकाए गए ब्याज पर ही दावा कर सकते हैं।
31 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय योजना को मजबूत बनाने का आखिरी मौका है। समय रहते ये काम निपटाकर आप टैक्स बचा सकते हैं और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।
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