Twisha Sharma death case: CBI ने कोर्ट में चालान पेश कर ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर BNS की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के तहत आरोप लगाए हैं। इनमें दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप शामिल हैं। दोनों पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है।
ट्विशा की नवंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से शादी हुई थी। उनकी सास गिरिबाला सिंह मध्य प्रदेश की रिटायर्ड जिला जज हैं। 12 मई 2026 को ट्विशा ससुराल में अचेत मिलीं और अस्पताल में मृत घोषित कर दी गईं। शुरुआती पोस्टमॉर्टम में फांसी को मौत की वजह बताया गया था। परिवार और भाई मेजर हर्षित शर्मा ने दहेज के लिए मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना और पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान छिपाने का आरोप लगाया। गिरिबाला ने आरोप खारिज कर ट्विशा को सिजोफ्रेनिया और ड्रग्स की लत होने का दावा किया, जिसका परिवार ने विरोध किया।
FIR में देरी, पुलिस जांच और समर्थ के फरार रहने पर विवाद के बाद केस CBI को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद AIIMS पैनल ने दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। CBI को पता चला कि कथित फांसी वाली बेल्ट पोस्टमॉर्टम के समय पेश नहीं की गई और जब्ती मेमो पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। लापरवाही पर एक पुलिस अधिकारी पर जुर्माना लगा। अब चालान के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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