Delhi New traffic challan Rules: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को और सख्त करते हुए पूरी तरह डिजिटल चालान सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें भुगतान और चुनौती देने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नए नियमों के तहत वाहन चालकों को अब चालान भरने या उसे कोर्ट में चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा, जिसके बाद देरी होने पर अतिरिक्त जुर्माना और कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं।
नए नियमों के तहत दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चालान मिलने के बाद 45 दिन के भीतर उसका भुगतान करना या उसे ऑनलाइन चुनौती देना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो चालान को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। इसके बाद भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है, जिसके बाद वसूली की सख्त प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नए नियमों के तहत अब लोग सीधे अदालत जाकर चालान को चुनौती नहीं दे सकेंगे। इसके लिए पहले उन्हें ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि वहां से उनकी शिकायत खारिज हो जाती है और वे फिर भी कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले चालान राशि का 50% जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य लंबित चालानों की संख्या कम करना और मामलों के निपटान में देरी रोकना है। रिपोर्टों के मुताबिक, 2021 से 2024 के बीच दिल्ली में जारी 25 लाख से अधिक ट्रैफिक चालान अभी भी लंबित हैं।
नए नियमों के तहत बार-बार ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एक साल में 5 या उससे अधिक बार नियम तोड़ने वालों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिससे उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। इसके अलावा, समय पर चालान नहीं भरने पर वाहन से जुड़ी सेवाओं जैसे रजिस्ट्रेशन, टैक्स भुगतान और अन्य कार्यों पर रोक लग सकती है, जब तक बकाया राशि जमा न हो जाए।
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