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ITR Refund 2025: क्यों फंसा है आपका रिफंड, कब तक मिलेगा पैसा और क्या करना होगा?

ITR Refund 2025 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर को लेट फीस और पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि अधिकतर लोग आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए पहले ही ITR फाइल कर देते हैं। लेकिन कई टैक्सपेयर ऐसे हैं जिन्हें अब तक रिफंड की रकम नहीं मिली है।

ऐसे में सवाल उठता है कि ITR Refund 2025 आने में देरी क्यों हो रही है और अगर पैसा अटक गया है तो उसे पाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनानी होगी।

कब तक मिलेगा ITR Refund?

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों के भीतर रिफंड की राशि टैक्सपेयर के खाते में आ जाती है। हालांकि, कई मामलों में यह समय सीमा बढ़ सकती है। अगर रिफंड के लिए आपको 30 दिन से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो यह संकेत है कि आपको आगे कदम उठाने की जरूरत है।

ITR Refund में देरी के क्या कारण है?

रिफंड अटकने के पीछे कई वजह हो सकती हैं जैसे काउंट नंबर या IFSC कोड गलत होने पर पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता, आधार और पैन लिंक न होने की स्थिति में रिफंड प्रोसेस रुक सकता है, इनकम टैक्स पोर्टल पर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करना जरूरी है, इसे भूलने पर पैसा अटक सकता है, ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर रिटर्न प्रोसेस ही अधूरा रह जाता है और इनकम की गलत जानकारी या कैलकुलेशन गड़बड़ होने पर IT विभाग नोटिस भी भेज सकता है।

ITR Refund न मिलने पर क्या करें?

अगर ITR फाइल करने और ई-वेरिफिकेशन (ITR Refund 2025) के बाद भी एक महीने से ज्यादा समय बीत गया है और अब तक रिफंड नहीं मिला है, तो टैक्सपेयर को निम्न कदम उठाने चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और रिफंड स्टेटस चेक करें। अगर बैंक डिटेल गलत है तो ‘Refund Reissue Request’ विकल्प चुनकर सही जानकारी अपडेट करें और अगर पैन-आधार लिंक की समस्या है तो तुरंत उन्हें लिंक कराएं। कैलकुलेशन या अन्य गड़बड़ी होने पर सेक्शन 139(4) के तहत Rectification Request फाइल करें। जरूरत पड़ने पर आप ग्रेवांस सेल (E-Nivaran Portal) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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ध्यान रखने योग्य बातें

  • ITR फाइल करते समय सही बैंक डिटेल दर्ज करना और उसे प्री-वैलिडेट करना बेहद जरूरी है।
  • पैन और आधार को लिंक रखना अनिवार्य है।
  • ई-वेरिफिकेशन के बिना आपका रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा।
Shweta Gupta

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