Arunachal Women Delhi Harassment:
Arunachal Women Delhi Harassment: राजधानी में एक मामूली घरेलू काम कैसे नस्लभेदी हमले में बदल गया, इसकी डरावनी मिसाल साउथ दिल्ली से सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश से आई तीन युवतियों के लिए किराए के फ्लैट में AC लगवाना एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। आरोप है कि मालवीय नगर में उनके पड़ोसियों ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि नस्लभेदी टिप्पणियों और धमकियों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
इन तीनों में से एक युवती UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है और पिछले दो वर्षों से NCR में रह रही है। युवतियों का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि पूरी नॉर्थ-ईस्ट कम्युनिटी की गरिमा पर हमला है।
20 फरवरी को चौथी मंज़िल के फ्लैट में AC इंस्टॉलेशन के दौरान ड्रिलिंग का मलबा नीचे गिर गया। इसी बात पर नीचे रहने वाले पड़ोसी हर्ष सिंह और उनकी साथी रूबी जैन भड़क उठे। शुरुआती बहस देखते ही देखते टारगेटेड हैरेसमेंट में बदल गई। UPSC अभ्यर्थी ने बताया, “मामला छोटा था, लेकिन जिस भाषा और लहजे में हमें निशाना बनाया गया, उसने हमें FIR दर्ज कराने पर मजबूर कर दिया।”
पीड़िताओं का आरोप है कि उन्हें उनकी शक्ल-सूरत और भाषा के आधार पर निशाना बनाया गया। एक छात्रा ने कहा, “हम अलग दिखते हैं, हिंदी उतनी धाराप्रवाह नहीं बोल पाते इसी वजह से लोग मान लेते हैं कि हम भारतीय नहीं हैं। हमें चीन या किसी और देश से जोड़कर अपमानित किया जाता है।”
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अपार्टमेंट की चौथी मंज़िल की लॉबी में तीखी बहस दिखती है। वीडियो में आरोपी महिला कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती दिखती है और छात्राओं पर अनैतिक आरोप लगाती है।
बहस के दौरान कथित तौर पर सामाजिक हैसियत दिखाने की कोशिश भी की गई। आरोप है कि कहा गया “तेरी औकात नहीं है वो कस्टम ऑफिसर का बेटा है, पॉलिटिशियन का बेटा है।” मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी को बीच-बचाव करते और स्थिति संभालने की कोशिश करते देखा गया।
एक अन्य फ्लैटमेट ने बताया, “इलेक्ट्रीशियन से माफी भी मंगवाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी मामला बिगड़ा। हर्ष सिंह ने हमें पीटने की धमकी दी और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं।”
मालवीय नगर थाने में हर्ष सिंह और रूबी जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 79 (महिला की गरिमा को ठेस), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (सामूहिक इरादा) और 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर दुश्मनी फैलाना) के तहत FIR दर्ज की गई है।
धारा 196 कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल अपराध है, हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पीड़ित युवतियों का कहना है कि वे सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि ऐसी सख्त कार्रवाई चाहती हैं जो मिसाल बने। “हम नहीं चाहते कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को बार-बार इस तरह के अपमान का सामना करना पड़े।
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