Nainital No Honking Zone: उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन स्थली नैनीताल की ऐतिहासिक माल रोड को 1 अगस्त 2026 से 'नो हॉर्निंग जोन' घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू इस व्यवस्था के तहत हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से पर्यटकों, स्थानीय लोगों और पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य झील किनारे शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस नियम से परिचित हैं, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रशासन ने वाहन चालकों से माल रोड में हॉर्न का इस्तेमाल न करने और पैदल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की है। जागरूकता के लिए फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, 'नो हॉर्निंग जोन' संकेतक, सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी, केबल नेटवर्क और एलईडी स्क्रीन का उपयोग किया जा रहा है। PWD ने दोनों ओर संकेतक लगा दिए हैं, जबकि नगर पालिका ने प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों और टोल रसीदों पर भी जानकारी प्रदर्शित की है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और नैनीताल के शांत वातावरण को सुरक्षित रखना है।
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