Major Relief For Rahul Gandhi: महाराष्ट्र के नासिक की एक क्रिमिनल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को बंद कर दिया है। यह मामला साल 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुताडा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 और 16 जून 2022 को हिंगोली और अकोले में आयोजित रैलियों के दौरान राहुल गांधी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियां मानहानिकारक और अपमानजनक थीं। भुताडा की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद नासिक की एक अदालत ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया था।
मामले राहुल गांधी को जमानत दे दी गई और उन्हें वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति भी मिली। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने सितंबर 2024 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मामले की जांच का आदेश दिया था। पुलिस द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शिकायतकर्ता ने केस वापस लेने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद ट्रायल जज ने मानहानि की कार्यवाही को बंद कर दिया।
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