गुवाहाटी सेशन कोर्ट ने अमृतप्रभा महंता की याचिका खारिज की
Court rejects Amritprava Mahanta’s bail: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम के गुवाहाटी सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी 29 वर्षीय अमृतप्रभा महंता की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी महिला के लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, झूठे पाए जाने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्क के आधार पर प्रथम दृश्ट्या माना कि मंहता ने अन्य मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर अपराधिक साजिश रची, जिसने जुबीन की हत्या की राह को आसान कर दिया।
सितंबर, 2025 में सिंगापुर में जुबीन की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें महंता भी एक आरोपी हैं। उनकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। उनके वकील ने बेल याचिका में कहा है कि महंता ने जुबीन के साथ असम और बाहर इवेंट में परफॉर्म किया है। जुबीन के कहने पर ही सिंगापुर जाने के लिए महंता तैयार हुईं। महंता के लिए जुबीन पिता जैसे थे। लेकिन सिंगापुर में जुबीन के साथ महंता को कमरा शेयर करने को कहा गया। महंता को आपत्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि जुबीन उनके पिता के सम्मान थे तो रूम शेयर कर लिया। लेकिन महंता को जुबीन के यॉट राइड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
महंता पर लगाए गए आरोपों में जुबीन को शराब पीने के लिए उकसाने का आरोप है। यहां तक उनके स्वास्थ्य के बारे में मैनेजर को अपडेट करने और नशे की हालात में समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के तैरने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप शामिल है।
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