Thursday, Sep 24

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ड्रग्स वाले सीन पर सरकार का बड़ा कदम, चेतावनी के बिना फिल्म को नहीं मिलेगा प्रमाणपत्र

Drugs Scene Film Certificate: फिल्मों में नशे से जुड़े सीन दिखाने को लेकर केंद्र सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब फिल्मों में नशीली दवाओं के सेवन, इस्तेमाल या तस्करी से जुड़े किसी भी दृश्य के साथ एंटी-ड्रग चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। 16 सितंबर से लागू संशोधित फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देशों में इसे शामिल किया गया है। तय चेतावनी के बिना ऐसे सीन दिखाने वाली फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC से प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।

ड्रग्स वाले सीन पर दिखानी होगी स्वास्थ्य चेतावनी

केंद्र सरकार ने फिल्मों के प्रमाणीकरण नियमों में संशोधन करते हुए ड्रग्स से जुड़े दृश्यों पर एंटी-ड्रग चेतावनी अनिवार्य कर दी है। अब नशीले पदार्थों के सेवन, इस्तेमाल या तस्करी से जुड़े सीन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दिखानी होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत चेतावनी में कहा गया है, “अवैध मादक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और कारावास की गारंटी देते हैं। ड्रग्स को ना कहें।” इसके बिना फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।

पहले सिर्फ नशे को ग्लैमराइज करने पर थी रोक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए। यह पुराने प्रमाणन नियमों में अहम बदलाव है। पहले CBFC को यह सुनिश्चित करना होता था कि फिल्मों में नशे की लत को बढ़ावा देने, उसे सही ठहराने या ग्लैमराइज करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं। हालांकि, पर्दे पर ऐसे दृश्यों के साथ अलग से एंटी-ड्रग चेतावनी दिखाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

OTT और टीवी चैनलों के लिए भी जारी हुई एडवाइजरी

फिल्मों के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर भी नशीले पदार्थों से जुड़े दृश्यों को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। पिछले महीने मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सीन के दौरान एंटी-ड्रग चेतावनी प्रमुखता से दिखाने का निर्देश दिया था। निजी सैटेलाइट चैनलों के लिए भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी। फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देश CBFC के लिए फिल्मों की जांच के दौरान पालन किए जाने वाले नियम तय करते हैं।