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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, पूजा जारी रहेगी लेकिन नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश

Bhojshala Case Supreme Court Order: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि भोजशाला में पूजा की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए परिसर के नजदीक अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल दोनों धार्मिक गतिविधियों को लेकर अंतरिम व्यवस्था तय की गई है।

शुक्रवार को नमाज के लिए समय और स्थान तय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था या टकराव की स्थिति पैदा न हो।

पूजा की व्यवस्था रहेगी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भोजशाला में जिस तरह से पूजा हो रही है, वह जारी रहेगी। अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई है, जिसके तहत मामले से जुड़े कई पहलुओं पर सुनवाई चल रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान धार्मिक व्यवस्था में पूजा को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्या है भोजशाला विवाद

धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती से जुड़ा प्राचीन स्थल मानता है और यहां पूजा-अर्चना की मांग करता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद के रूप में देखता है और नमाज की व्यवस्था की मांग करता रहा है। मामला लंबे समय से न्यायालयों में विचाराधीन है और अलग-अलग पक्ष अपने दावे पेश करते रहे हैं।

अदालत ने शांति बनाए रखने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को निर्धारित व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश फिलहाल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत पूजा जारी रहेगी और शुक्रवार की नमाज के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। मामले पर आगे की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

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