Thursday, Sep 24

होम = News Featured = पाकिस्तान में बनी 2 क्रीमों पर CDSCO का अलर्ट, खरीदने और इस्तेमाल से किया मना

पाकिस्तान में बनी 2 क्रीमों पर CDSCO का अलर्ट, खरीदने और इस्तेमाल से किया मना

CDSCO Alert Pakistan Made Creams: भारत में पाकिस्तान के अनधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने लोगों को ऐसे कॉस्मेटिक उत्पादों से सावधान रहने की सलाह दी है। संगठन ने बिना मंजूरी या जरूरी नियमों का पालन किए बाजार में बेचे जा रहे इन उत्पादों को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी भी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में 2 उत्पादों को लेकर अलर्ट किया गया है। इनमें ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ और ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ शामिल हैं। बताया गया है कि दोनों कॉस्मेटिक उत्पाद पाकिस्तान में बनाए गए हैं।

क्रीम में तय सीमा से ज्यादा हेवी मेटल्स

सीडीएससीओ ने बताया कि ‘Goree Beauty Cream’ और ‘Chandni Whitening Cream’ में निर्धारित सीमा से ज्यादा हेवी मेटल्स पाए गए हैं। रेगुलेटर के मुताबिक, इन क्रीम के इस्तेमाल से शरीर पर जहरीला असर पड़ सकता है और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। दोनों उत्पाद पाकिस्तान में बने बताए गए हैं।

CDSCO ने अपने नोटिस में क्या?

जारी नोटिस में सीडीएससीओ ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद सुरक्षित होने चाहिए। इनके निर्माण और आयात को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत नियंत्रित किया जाता है। कॉस्मेटिक उत्पादों के मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) तय करता है। बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियों को राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना जरूरी है। वहीं, आयात किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्धारित नियमों के तहत केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

लोगों से खरीदने और इस्तेमाल न करने की अपील

सीडीएससीओ ने लोगों को इन दोनों क्रीम को न खरीदने और अगर पहले से खरीदा है तो इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। साथ ही, उपभोक्ताओं से केवल अधिकृत कॉस्मेटिक्स खरीदने को कहा गया है। ऐसे उत्पादों पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारियां जरूर जांचने की सलाह दी गई है।