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सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, रोजाना स्वास्थ्य निगरानी के दिए निर्देश

Sonam Wangchuk Hunger Strike: जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वांगचुक की चिकित्सकीय और समग्र स्वास्थ्य स्थिति की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यदि उनकी तबीयत बिगड़ती है तो आवश्यक चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित नजर रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य जांच रोजाना हो और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आवश्यक उपचार में किसी तरह की देरी न हो।

याचिका में क्या दलील दी गई

मामले में दायर याचिका में कहा गया कि सरकार केवल मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यदि भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 के तहत गंभीर कानूनी दृष्टि से देखा जा सकता है। इसी आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

सेहत पर बढ़ी चिंता

जानकारी के अनुसार, लंबे समय से जारी अनशन के कारण सोनम वांगचुक की शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसे देखते हुए अदालत ने स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।

अब आगे क्या होगा

हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच हो और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाए। मामले की आगे की सुनवाई में अदालत इन निर्देशों के पालन की समीक्षा भी कर सकती है।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ उसके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि अदालत के निर्देशों का किस तरह पालन किया जाता है।

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