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लोकसभा में आज पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल, पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी

by | Jul 27, 2026 | Breaking, Trending

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। प्रस्तावित संशोधन के तहत दोषियों के खिलाफ पहले से अधिक कड़े दंड और त्वरित न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 में होगा संशोधन

सरकार इस विधेयक के जरिए पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में बदलाव करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस संशोधन को मंजूरी दी थी। नए प्रावधानों का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक के मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाना है।

10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना

प्रस्तावित कानून के अनुसार, पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से संगठित पेपर लीक गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

तीन महीने में सुनवाई पूरी करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था भी प्रस्तावित है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा। ऐसे मामलों में सुनवाई पूरी कर करीब तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कई राज्यों में विशेष अदालतें स्थापित की जा चुकी हैं और अन्य स्थानों पर भी प्रक्रिया जारी है।

पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी सख्ती

हाल के महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर देशभर में व्यापक चर्चा और विरोध देखने को मिला। इसके बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। इनमें परीक्षा संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करना और नया संशोधन कानून लाने की पहल शामिल है। सरकार का दावा है कि नए प्रावधान लागू होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूती मिलेगी।

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