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राजपाल यादव को SC से आखिरी 2 हफ्ते की मोहलत, ₹2 करोड़ जमा करने का आदेश; CJI बोले- ‘कोर्ट में भी कर रहे ड्रामा’

by | Sep 15, 2026 | मनोरंजन

Rajpal Yadav SC Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने निजी शिकायतकर्ता से जुड़े वित्तीय विवाद में कम से कम ₹2 करोड़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के लिए अंतिम दो सप्ताह का समय दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में यादव का पिछला आचरण भरोसा पैदा नहीं करता। हालांकि, उनके वकील के आश्वासन पर कोर्ट ने दो सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी। वकील ने शेष रकम के लिए जमानत/सुरक्षा देने की बात भी कही।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने यादव के पुराने आचरण का हवाला देते हुए उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और कहा, “वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं, कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।”

गिरफ्तारी से राहत, पासपोर्ट सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हालांकि, अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।

₹5 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ विवाद

2010 में यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्देशन के लिए M/s Murali Projects Pvt Ltd से ₹5 करोड़ उधार लिए थे। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ब्याज समेत बकाया करीब ₹9 करोड़ पहुंच गया। पिछली सुनवाई में उनके वकील ने बताया था कि करीब ₹4.25 करोड़ चुकाए जा चुके हैं।

2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराकर यादव को 6 महीने की जेल की सजा दी। 2019 में सेशंस कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जून 2024 में हाई कोर्ट ने सजा अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए करीब ₹9 करोड़ चुकाने के लिए “ईमानदार और गंभीर प्रयास” करने को कहा।

तिहाड़ जेल भी गए थे

बकाया नहीं चुकाने पर फरवरी में यादव ने सरेंडर किया और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। 16 फरवरी को ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली। बाद में राहत बढ़ाई गई। 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत की मांग दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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