Satyendra Jain Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित STP टेंडर घोटाले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े ठेकों की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का है।
इस मामले की जांच दिल्ली एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) कर रही है। जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अब जमानत मिलने से उन्हें इस मामले में फिलहाल राहत मिली है।
मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने से जुड़े टेंडरों में कथित तौर पर नियम और शर्तों में बदलाव किए गए। जांच में कथित आपराधिक साजिश और रिश्वत के लेन-देन के आरोपों को भी शामिल किया गया है।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट के फैसले को जैन के लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है।
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