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पालतू जानवरों को खुला छोड़ना पड़ेगा भारी, चेन्नई में 25 हजार रुपये का जुर्माना

by | Sep 26, 2026 | Explainer, Featured

Chennai Pet : चेन्नई में पालतू कुत्ते और बिल्लियां रखने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब लाइसेंस वाले पालतू जानवरों को सड़क या किसी सार्वजनिक जगह पर खुला छोड़ना मालिकों को महंगा पड़ सकता है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही लाइसेंस वाले जानवरों की पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाना भी जरूरी किया गया है।

माइक्रोचिप से मालिक की होगी पहचान

नगर निगम को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि लोग अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। GCC लाइसेंस वाले पालतू जानवरों को उनके मालिकों से जोड़ने के लिए माइक्रोचिप का इस्तेमाल कर रहा है। इस माइक्रोचिप में मालिक का नाम और पता सहित जानवर के एंटी-रेबीज टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। अगर कोई पालतू जानवर सड़क पर लावारिस स्थिति में मिलता है, तो माइक्रोचिप के जरिए उसके मालिक की पहचान की जा सकती है।

लाइसेंस लेना अनिवार्य

चेन्नई शहर की सीमा में पालतू जानवर रखने वाले मालिकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह व्यवस्था अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 292 और 2023 में बनाए गए नियमों के तहत लागू है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पालतू जानवरों के लिए माइक्रोचिप लगवाना भी जरूरी है। GCC ने अपनी ऑनलाइन पेट लाइसेंसिंग प्रणाली अक्टूबर 2025 में शुरू की थी। इस साल जुलाई तक कॉर्पोरेशन 78,232 पालतू जानवरों के मालिकों को लाइसेंस जारी कर चुका था।

सड़क पर जानवर छोड़ने पर 25 हजार जुर्माना

कॉर्पोरेशन के मुताबिक, लाइसेंस वाले कुत्तों या बिल्लियों को सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर छोड़ने वाले मालिकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। रजिस्ट्रेशन और माइक्रोचिप व्यवस्था के जरिए लाइसेंस वाले पालतू जानवरों की पहचान उनके मालिकों से जुड़ी रहेगी। इससे सड़क पर लावारिस पाए जाने वाले जानवरों के मालिक का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही रिकॉर्ड के जरिए यह भी पता रखा जा सकेगा कि पालतू जानवरों को हर साल एंटी-रेबीज वैक्सीन लग रही है या नहीं।

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